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टैक्स स्लैब से लेकर डेट म्यूचुअल फंड तक, आज से बदलने जा रहे हैं कई नियम
01-04-2023 13:45:57 IST
न्यूज़ 4 डेस्क, न्यूज़ 4 डेस्क
अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में कई बदलाव आज से होने वाला है, जिसका असर सीधा आपके महीने के बजट पर पड़ेगा। इनकी सूची लंबी है। इन बदलावों का सीधा असर आपकी-हमारी वित्तीय सेहत पर पड़ेगा। इसके अलावा, 2023-24 के आम बजट में कई नई घोषणाएं भी की गई हैं, जो आज से लागू होने जा रही हैं। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदल जाएगा।
7 लाख पर कोई टैक्स नहीं
अगर आपकी इनकम सात लाख रुपये है या उससे कम है तो आपको नए टैक्स व्यवस्था के तहत कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 5 लाख रुपये थी, जिसे सरकार ने बजट 2023 में बढ़ा दिया था।
नए टैक्स व्यवस्था के तहत कम सरचार्ज
सरकार ने नए टैक्स व्यवस्था के तहत सरचार्ज को कम कर दिया है। नए कानून के अनुसार, 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स योग्य आय वाले व्यक्ति के लिए और नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने पर सरचार्ज 37 फीसदी के बजाय 25 फीसदी लागू होगा।
डेट म्यूचुअल फंड पर कोई टैक्स बेनेफिट नहीं
बजट 2023 के तहत डेट म्यूचुअल फंड पर उपलब्ध इनडेक्शन बेनेफिट्स को हटा दिया गया है। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत आएगा।
टैक्स छूट की सीमा
सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ा दी है। पहले टैक्स छूट की अधिकतम राशि 3 लाख रुपये थी जो 2002 में तय की गई थी और अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
ईपीएफ निकासी पर टीडीएस कटौती घटी
कुछ मामलों में ईपीएफ निकासी पर टीडीएस को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है। बजट 2023 में की गई है घोषणा के मुताबिक, ईपीएफ निकासी पर टैक्स, जहां पैन उपलब्ध नहीं है को घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
महिला सम्मान बचत योजना
महिलाएं आज से ही सम्मान बचत पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। इसके तहत आप 7।5 फीसदी का ब्याज दिया जाएगा और आप 2 साल तक निवेश कर सकते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैडर्ड डिडक्शन का फायदा
इस टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा और ये 50 हजार रुपये तक होगा, जो व्यक्तिगत कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ देगा।
नई टैक्स व्यवस्था का डिफॉल्ट विकल्प
बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में बनाया है। इसका मतलब है कि अगर आप पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं तो आपकी आय पर आयकर की गणना नई टैक्स व्यवस्था के तहत की जाएगी।
स्माल टैक्स पेयर्स के लिए मार्जिनल टैक्स राहत
सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत छोटे करदाताओं को मामूली राहत का लाभ दिया है। आयकर कानून के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति मामूली राहत के लिए पात्र होगा, बशर्ते कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक हो।
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